80G / 12A जानकारी
श्री ग्रामीण विकास चैरिटेबल ट्रस्ट (पंजी.) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।
12A पंजीकरण
हमारा ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 12A के अंतर्गत पंजीकृत है।
इस पंजीकरण के अंतर्गत ट्रस्ट की आय को वैधानिक कर-छूट का लाभ प्राप्त होता है, जिससे अधिकतम संसाधन सामाजिक कार्यों में उपयोग किए जा सकें।
80G प्रमाणन
ट्रस्ट को आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
इसके अंतर्गत ट्रस्ट को दान देने वाले दानकर्ताओं को नियमानुसार आयकर में छूट (Tax Benefit) प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।
दानकर्ताओं के लिए जानकारी
सभी पात्र दान पर 80G रसीद प्रदान की जाती है
दान की गई राशि सामाजिक एवं परोपकारी कार्यों में उपयोग की जाती है
कर-छूट आयकर विभाग के नियमों के अनुसार लागू होगी
पारदर्शिता एवं विश्वास
हम पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के साथ कार्य करने में विश्वास रखते हैं।
ट्रस्ट के सभी वित्तीय एवं सामाजिक कार्य वैधानिक नियमों के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं।
संपर्क करें
यदि आपको 80G / 12A प्रमाणन या दान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
📧 Email: shreegraminvikas@gmail.com
📞 Phone: +91 96942 64146